*दिव्यंगो की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बदले नियमों के लिए पर्वतीय विकलांग सेवा संस्थान ने संस्थापक गुलशन बाहरी एवं संरक्षक जगदीश लाल पाहवा ने किया आभार व्यक्त |* *दिव्यंगो की सुविधा हेतु गाड़ी की खरीद पर माफ़ होगा GST* *दिव्यंगो को व्यवसायिक या निजी वाहनों की खरीद पर दिव्यांगो को 18 फीसदी जी.एस.टी. से छुट के लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है | इसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में वाहन मालिक और संस्थान के अलावा वाहन किस श्रेणी का है इसका भी उल्लेख किया जायेगा दरअसल सदा परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फ़ार्म 20 के क्रम संख्या 4 ए में वाहनों की श्रेणी को दर्ज कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है | मंत्रालय ने लोगो को इस मामले में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया है | इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद इसे लागु कर दिया जायेगा |* *दिव्यंगो को मिलेंगे ये लाभ – 8 लाख रूपये तक की कीमत पर 18 फीसदी GST पूरा माफ़ होगा, इन्वेलिड केरिज वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, टोल प्लाजा और आर.सी. 100 फीसदी टैक्स माफ़ होगा, रोड टैक्स माफ़ होगा, बीमा राशि में 50 फीसदी तक की छुट मिलेगी |* *सरकार द्वारा दिव्यंगो के लिए किये जा रहे कार्य की पर्वतीय विकलांग सेवा संस्थान प्रशंसा करती है एवं हार्दिक आभार व्यक्त करती है |*


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