अधिवक्ता विजय उपाध्याय ने दिलाया पीड़ित पक्ष को न्याय


 हरिद्वार 1 अप्रैल ( संजय वर्मा )अधिवक्ता विजय उपाध्याय ने पीड़ित पक्ष को दिलाया न्याय कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने किया पीड़ित पक्ष के हक में निर्णय झूठा मुकदमा किया खारिज, यह परिवाद विजयपाल पुत्र जनेश्वर प्रसाद द्वारा सुशील रावत के विरुद्ध दर्ज कराया गया था जिसके विचारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय महोदय निर्णीत  हुआ , जिसमे  अभियुक्त सुशील रावत निर्दोष साबित हुए। अभियुक्त के अधिवक्ता विजय उपाध्याय ने बताया कि यह चेक अनादरण अन्तर्गत धारा138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत झूठा  मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिमसें दूध और पानी अलग हो गये और सच्चाई सामने आ गई इस सच्चाई को साबित करने के लिये अधिवक्ता विजय उपाध्याय ने अथक परिश्रम किया उसी परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके मुवक्किल को न्याय मिला।

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