उत्तराखंड में आनंद कारज एक्ट लागू होने से सिख समाज में हर्ष व्याप्त

 उत्तराखंड सिख कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय सलाहकार सरदार गुरदीप सिंह सहोता ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आनंद कारज एक्ट को लागू करने के निर्णंय का पुरज़ोर स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और बीजेपी प्रदेश संगठन को धन्यवाद् प्रेषित किया है ।

   देहरादून 6 अगस्त ( जेके रस्तोगी संवाददाता गोविंद कृपा देहरादून  ) विदित हो की वर्ष 1909 में सिक्खों की शादियों के पंजीकरण हेतु आनंद मैरिज एक्ट पास किया गया था जो की वर्ष 2012 में संशोधित आनंद कारज एक्ट के रूप में लोक सभा और राज्य सभा में पास हुआ , पर तब से कई राज्यों ने न तो इस के नियम बनाये और न ही इसे लागु किया। इस बाबत सिक्खों की कई बार मांग उठती रही । हाल ही में दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  इक़बाल सिंह लालपुरा जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इस बाबत पात्र लिख आनंद कारज एक्ट के नियम निर्धारित कर इसको प्रदेश में लागु करने को कहा l

इस बाबत २०२२ में  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी प्रदेश सरकार को एक याचिका के निर्णंय उपरान्त आनंद कारज एक्ट लागू करने के निर्देश पारित किये थे ।   

  इसमें प्रदेश सरकार ने दिल्ली , केरल,  चंडीगढ़ आदि की नियमावली का अध्यन कर उत्तराखंड के लिए भी नियमावली तैयार की और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का 10वा राज्य इस एक्ट को लागु करने वाला हो गया । 

     यहां यह उल्लेखनीय है कि  बीजेपी शासित असम और उत्तराखंड ने एक ही दिन ३ अगस्त २०२३ को एकसाथ इस एक्ट को अपने अपने प्रदेश की  कैबिनेट मे पास किया है ।

श्री सहोता ने बताया की जब प्रदेश में यूनिफार्म सिविल कोड बाबत सुझाव मांगे गए तो सिख कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने  प्रदेश सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों से जा कर भेंट वार्ता की और आग्रह किया की आनंद कारज एक्ट को यूनिफार्म सिविल कोड से बाहर रखा जाए ।

प्रदेश सरकार द्वारा इस मसले में दिखाई गयी संवेदनशीलता का सभी सिक्खों को स्वागत करना चाहिए और अभिनन्दन करना चाहिए ।

     




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